मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत से इनकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की


के कुमार आहूजा  2024-09-03 05:46:02



मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत से इनकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने 2019 में शुरू किए गए इस मानहानि मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। इस मामले में केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं पर भाजपा की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है।

हाईकोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला 2019 का है जब केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। इस आरोप को भाजपा ने अपने खिलाफ मानहानि करार दिया और राजीव बब्बर ने केजरीवाल और AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

राजीव बब्बर का आरोप

भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने भाजपा की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए थे। बब्बर का कहना था कि केजरीवाल और AAP नेताओं ने जानबूझकर यह गलत बयान दिया कि भाजपा दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा।

कोर्ट की दलीलें और फैसले का आधार

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में केजरीवाल की याचिका को खारिज किया जाता है क्योंकि मानहानि के आरोपों के आधार पर इस मामले की सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में, जब राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो अदालत की जिम्मेदारी है कि वह साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय ले।

केजरीवाल की प्रतिक्रिया

हालांकि इस मामले में केजरीवाल और उनके सहयोगियों की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद उनकी कानूनी टीम को आगे की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। कोर्ट का यह आदेश उनके लिए एक बड़ा झटका है, खासकर जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं।

अगली कानूनी प्रक्रिया

अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, तो इस मानहानि मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। कोर्ट का यह फैसला भाजपा के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं।


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