बूंदी नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल पार्षद व सभापति पद से निलम्बित, पद का दुरुपयोग का लगा आरोप
के कुमार आहूजा 2024-08-30 19:00:26
बूंदी नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल पार्षद व सभापति पद से निलम्बित, पद का दुरुपयोग का लगा आरोप
राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद बूंदी की सभापति मधु नुवाल को पद के दुरुपयोग का दोषी मानकर पार्षद और सभापति दोनों पद से निलंबित कर दिया है। उन पर कर्मचारियों की मिली भगत से सरकारी जमीन पर कब्जा करने और अतिक्रमण कर अनुचित लाभ लेने का आरोप है। ऐसे में प्रथम दृष्टया जांच में वो दोषी पाई गई हैं। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने यह आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सभापति मधु नुवाल ही नहीं, उनके परिवारजन भी उनके पद की आड़ में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं।
गुरुवार को स्वास्थ्य शासन विभाग निदेशक एवं संयुक्त सचिव नरेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभापति की ओर से पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने व अतिक्रमण कर अनुचित लाभ लेने से सम्बंधित शिकायत मिली थी। जिसकी जांच स्थानीय निकाय विभाग कोटा के उपनिदेशक से करवाई गई। डीडीआर कोटा की ओर से भेजी गई जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या मधु नुवाल दोषी पाई गईं हैं।
आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से मधु नुवाल के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के तहत उपरोक्त प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया जाकर, प्रकरण को न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को भेजा जा चुका है। विभाग ने माना है कि मधु नुवाल पद पर रहते न्यायिक जांच को प्रभावित कर सकतीं हैं। ऐसे में उनको पार्षद और सभापति दोनों पदों से निलंबित किया गया है।