आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई, IMA ने सदस्यता की रद्द


के कुमार आहूजा  2024-08-29 05:24:11



आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई, IMA ने सदस्यता की रद्द

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुई महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने इस घटना के बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी है। यह कदम उनकी असंवेदनशीलता और पीड़िता के परिवार की शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है।

घटना का विवरण और संदीप घोष की भूमिका

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और पीड़िता के परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। IMA ने इसी कारण उन्हें सदस्यता से निलंबित कर दिया।

IMA का सख्त रुख

IMA ने अपने निलंबन आदेश में संदीप घोष की असंवेदनशीलता और परिवार की शिकायतों का उल्लेख किया। IMA के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया। घोष पर चिकित्सा पेशे की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया।

घोष की नियुक्ति को लेकर विवाद

संदीप घोष ने 12 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस नियुक्ति ने विवाद को जन्म दिया और बाद में इसे रद्द कर दिया गया।

CBI की जांच और पॉलीग्राफ टेस्ट

इस मामले में कोलकाता पुलिस के एएसआई अनुप दत्ता के खिलाफ भी जांच चल रही है। सीबीआई ने दत्ता पर आरोपी संजय रॉय को लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की है।

परिणाम और भविष्य की कार्रवाई

इस मामले में संदीप घोष की सदस्यता रद्द होना और सीबीआई की जांच से यह स्पष्ट है कि इस घटना को लेकर संबंधित अधिकारी भी कटघरे में हैं। इस घटना ने न केवल चिकित्सा समुदाय को हिलाकर रख दिया है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता की भी पोल खोली है।


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