अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना गिरफ्तारी कानूनी 


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा   2024-08-06 06:23:38



अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना गिरफ्तारी कानूनी 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है। इस फैसले के बाद उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्ष चौंक गए हैं। क्या यह फैसला आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर असर डालेगा? जानिए इस पूरी खबर की विस्तार से जानकारी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह फैसला दिल्ली की विवादित शराब नीति मामले में किया है, जिसमें केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून और सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी का निर्णय लिया गया है, न कि राजनीति के आधार पर।

केजरीवाल के वकील, एडवोकेट संजीव नसीर ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। हमें अदालत के निर्णय से बड़ी उम्मीदें थीं क्योंकि बहस का आधार बहुत मजबूत था, लेकिन CBI की तरफ से कोई ठोस बहस नहीं की गई थी, जिससे हमें शक हुआ।

इस फैसले के बाद, अरविंद केजरीवाल के समर्थकों में निराशा का माहौल है। उनके करीबी नेताओं ने कहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश है और वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह मामला दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिसे केजरीवाल सरकार ने लागू किया था। इस नीति के तहत शराब की बिक्री और वितरण में बड़े बदलाव किए गए थे, जिसे लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अन्य बड़े नेता भी जेल में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होने से दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले के बाद क्या कदम उठाएगी और केजरीवाल के समर्थक इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने पर, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति में रिश्वत लेने में शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी है और केंद्रीय एजेंसियों के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक कारण नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।


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