राजस्थान में पानी की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई करेगा PHED विभाग


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा   2024-07-08 13:16:28



 

राजस्थान जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग (PHED) पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। प्रदेश में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू काम के अलावा अन्य किसी काम मे उपयोग के लिए नही किया जा सकेगा। 

घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग ना गाड़ी धो सकेंगे और ना ही किसी निर्माण कार्य में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, उसके घर में लीकेज मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

काटा जा सकता है पानी का कनेक्शन

जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। (PHED) प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में घरेलू उपयोग के पानी को अन्य उपयोग में लेते हुए या पानी की बर्बादी करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है।

लगाया जा सकता है जुर्माना

अगर घर में कहीं पानी का लीकेज है, तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकने पर हर दिन 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बावजूद भी नहीं सुधरे तो पानी का कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी है।

सर्कुलर किया गया है जारी

PHED शासन सचिव सुमित शर्मा ने प्रदेशभर ने सर्कुलर जारी किया है। उसके तहत जो भी लोग घरेलू जल का उपयोग व्यवसाय गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत उन्हें नोटिस देकर जुर्माना भी वसूला जाएगा। अगर इसके बाद भी वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं करते हैं, तो उनके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

व्यवसाय के इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई 

पिछले कुछ दिनों से PHED के अधिकारियों को घरेलू जल के व्यवसायिक इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग घरेलू पीने का पानी का इस्तेमाल मैरिज गार्डन, कंपनियों और व्यावसायिक उद्देश्य से कर रहे हैं। जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के इस सर्कुलर के बाद अब विभाग छापे मारेगा और घरेलू जल के व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

मुख्य बातें -

01 घरेलू पानी का कनेक्शन लेकर उस पानी का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यापार और निर्माण में नहीं किया जा सकेगा।

02 होटल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस, मूवी हॉल, थिएटर और बोर्डिंग हाउस में घरेलू जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

03 सार्वजनिक फाउंटेन, स्विमिंग पूल में घरेलू जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

04 वाहनों को धोने और सड़क को पानी से धोने के लिए घरेलु पानी का उपयोग नही किया जा सकेगा।

05 घरेलू पानी लेकर उपभोक्ता किसी और को पानी नहीं बेच पाएगा।

06 गार्डन की मेंटेनेंस या फिर सिंचाई कार्य में घरेलू पानी उपयोग में नहीं किया जा सकेगा।

07 रसोई और घरेलू गार्डन को छोड़कर घरेलू उपयोग के पानी का कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।


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