लोकसभा चुनाव: एग्जिट पोल आने के बाद अब मतगणना पर टिकीं निगाहें, आज सुबह आठ बजे से गिनती होगी शुरू


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा  2024-06-04 06:27:59



लोकसभा चुनाव: एग्जिट पोल आने के बाद अब मतगणना पर टिकीं निगाहें, आज सुबह आठ बजे से गिनती होगी शुरू

एग्जिट पोल आने के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल को लेकर कहीं ख़ुशी कहीं गम का माहौल है। आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं तो कहीं खट्टे अंगूर वाली बात भी नजर आ रही है। बहरहाल, एग्जिट पोल को हमेशा सटीक नहीं माना जा सकता कई बार ऐसा हुआ है नतीजे एग्जिट पोल से उलट नजर आए हैं। लिहाजा अब सभी को 4 जून का या नी आज का इन्तजार  था

लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हार-जीत का फैसला चार जून को होना है। मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी और लगभग सुबह 10 बजे तक जीत-हार का ट्रेंड लोगों को मिलने लगेगा। चुनाव आयोग तो आंकड़े ऑनलाइन अपडेट करेगा ही साथ ही राजनीतिक दलों के इलेक्शन एजेंट भी हर राउंड में गिनती हुए मतदान का आंकड़ा पार्टी को देंगे। गिनती की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए वोट का मिलान करेंगे। उन्ही की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी।

हर लोकसभा क्षेत्र के काउंटिंग सेंटर पर 90 के करीब इलेक्शन एजेंट की टीम तैयार की गई है। विभिन्न विधानसभाओं के लिए लगे टेबल पर उनकी तैनाती होगी। मतों की गिनती के दौरान ईवीएम के क्षतिग्रस्त होने या वीवीपैट पर्चियों में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव आयोग के अधिकारी को सूचित करेंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 75 प्रतिशत इलेक्शन एजेंट पुराने रहेंगे। क्योंकि उन्हें मतगणना का अनुभव है। इसके अलावा हर प्रत्याशी अपने करीबी लोगों को भी मतगणना केंद्र पर तैनात करेंगे जो हर टेबल पर पहुंचकर निगरानी रखेंगे।

मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी

चार जून को मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। इससे पहले की तैयारी मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायक द्वारा की जाएगी। सुबह पांच बजे राजनीतिक कार्यकर्ता केंद्र पर पहुंचेंगे। जहां चुनाव अधिकारी सभी को दिशा-निर्देश देंगे। एजेंट की सभी आशंकाओं का समाधान करेंगे। इसके बाद उन्हें जहां मतगणना होनी है उस टेबल पर भेज दिया जाएगा। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। इवीएम के बाद वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जाएगी। हर राउंड के वोटों की गिनती के बाद पर्यवेक्षक, उम्मीदवारों के एजेंट अपनी सहमति देंगे और हस्ताक्षर करेंगे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर हस्ताक्षर करेगा। अनिवार्य वीवीपैट का सत्यापन किया जाएगा। अगर वीवी पैट और इवीएम की गिनती में अंतर आता है तो दोबारा मतगणना होगी। आंकड़ों में मिलान नहीं हुआ तो वीवीपैट पर्ची की गिनती मान्य होगी।


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