लो जी, अब केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 5 जून को आएगा फैसला, आज करना होगा सरेंडर


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा  2024-06-02 05:58:42



 लो जी, अब केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 5 जून को आएगा फैसला, आज करना होगा सरेंडर 

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 5 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था।

कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू मौजूद थे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन मौजूद थे। सुनवाई शुरु होते ही तुषार मेहता ने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे? उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वे 2 जून को खुद 3 बजे सरेंडर करेंगे। मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में गुमराह करने की कोशिश की है। वे खुद सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरेंडर कर रहे हैं।

जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी -सीटी स्कैन किया जाना है। केजरीवाल ने इस मामले में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है।

केजरीवाल ने जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलने के बाद दायर की। बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी।

चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को मिली थी जमानत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। कोर्ट ने कहा था कि नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी।

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।


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