ईडी ने शाहजहां शेख और उसके भाई के खिलाफ दायर किए आरोप पत्र, लगाए कई बड़े आरोप


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा  2024-05-31 07:16:48



ईडी ने शाहजहां शेख और उसके भाई के खिलाफ दायर किए आरोप पत्र, लगाए कई बड़े आरोप

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के तहत शाहजहां शेख, उसके भाई और दो कथित सहयोगियों के खिलाफ अपना पहला आरोपपत्र दायर किया है।

इन लोगों के खिलाफ किया आरोपपत्र दाखिल

जिन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है उनमें शाहजहाँ शेख के साथ-साथ शिब प्रसाद हाजरा, दीदार बक्स मोल्ला सहित शाहजहां के भाई एसके आलमगीर शामिल हैं। कोलकाता में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। बता दें कि सीबीआई ने भी इस सप्ताह शेख और कुछ अन्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 

शाहजहां शेख पर ईडी ने ये आरोप लगाए 

ईडी ने आरोप लगाया कि शेख जमीन हड़पने, अवैध मछली पालन/व्यापार, ईंट के खेतों को हथियाने, ठेकों की गुटबंदी करने, अवैध कर, भूमि सौदों पर कमीशन आदि अपराधों में शामिल है। इन्हीं मामले को लेकर निलंबित टीएमसी नेता, उसके भाई और उसके दो कथित सहयोगियों को गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में जेल में बंद हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बताया कि धन शोधन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और अन्य तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शाहजहां ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली की धमकी देने और आम जनता की जमीन हथियाने और अवैध लाभ कमाने जैसे अपराध में शामिल होकर आतंक का माहौल बनाया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर कर सकती है।

शेख पर जमीन हड़पने और यौन शोषण का भी आरोप

कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेशखाली की महिलाओं ने शेख और उसके लोगों पर जमीन हड़पने और यौन शोषण का आरोप लगाया था। सीबीआई ने इन घटनाओं से जुड़े तीन मामलों की जांच पांच जनवरी को शुरू की थी। राज्य पुलिस ने शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने छह मार्च को उसे अपनी हिरासत में ले लिया था। शाहजहां शेख राशन घोटाले में आरोपी है और ईडी टीम पर हुए हमले में भी शाहजहां शेख आरोपी है। इसी मामले को लेकर ईडी ने 30 मार्च को शेख को अपनी हिरासत में ले लिया था। 

13 एफआईआर दर्ज

शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने धमकी, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, जमीन हथियाने आदि के आरोपों में 13 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ही ईडी ने धन शोधन के मामले में जांच शुरू की। ईडी ने कहा कि उसने मामले में स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंटों, निर्यातकों, भूमि मालिकों और ठेकेदारों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। शेख और आलमगीर से संबंधित तीन एसयूवी भी जब्त की हैं।

ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल 288.20 रुपये की अवैध संपत्ति कब्जाने के बारे में पता चला है।


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