दलित युवक की हत्या के मामले में शराब ठेके का लाइसेंस निलंबित, अवैध संपत्तियों पर भी चलेगा बुलडोजर


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा  2024-05-24 21:10:35



दलित युवक की हत्या के मामले में शराब ठेके का लाइसेंस निलंबित, अवैध संपत्तियों पर भी चलेगा बुलडोजर

झुंझुनूं जिले के बलोदा गांव में एक दलित युवक की बेरहमी से लाठियों से पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में संबंधित शराब ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी है। उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है।

आबकारी अधिकारी अमरजीतसिंह ने बताया कि बलौदा में शराब ठेकेदार के ठेके का लाइसेंस निलंबित किया गया है। आरोपी ठेकेदार के सेल्समैन या नौकर नहीं थे। गांव के बदमाश थे और ठेकेदार के साथ के थे। उनका कहना था कि सेल्समैन या नौकर नहीं होने के बावजूद ठेकेदार के पास ठहरे हैं तो गलती तो की है।

जिला आबकारी अधिकारी ने चिड़ावा के आबकारी निरीक्षक से मामले की रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शराब के ठेके का लाइसेंस 23 मई से 25 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि बलोदा में देशी मदिरा कंपोजिट दुकान के लाइसेंसधारी सुशील कुमार की मामले में सीधी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है, लेकिन आरोपियों का उसके यहां आना जाना था। युवक के साथ मारपीट की घटना की भी उसने जानकारी नहीं दी। यह ठेके की शर्तों का उल्लंघन है।


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