मुंबई हाईकोर्ट का सख्त आदेश! भिवंडी में अवैध पावरलूम कारखानों पर गिरी गाज, भारी पुलिस बल तैनात


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-04-30 20:02:53



 

महाराष्ट्र के भिवंडी के खांडू पाड़ा इलाके में भिवंडी नगर निगम ने अदालत के आदेश के बाद चार पावरलूम कारखानों को ध्वस्त कर दिया। पावरलूम किरायेदारों और भूस्वामियों के बीच पट्टे की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने इन ढांचों को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अंजाम दिया गया।

खंडू पाड़ा में नगर निगम की विध्वंस कार्रवाई

भिवंडी नगर निगम ने खांडू पाड़ा क्षेत्र में स्थित चार पावरलूम कारखानों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई मुंबई उच्च न्यायालय के एक स्पष्ट आदेश के अनुपालन में की गई, जो लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद से संबंधित था।

पट्टे की जमीन पर किरायेदारों और मालिकों के बीच विवाद

जानकारी के अनुसार, पावरलूम चलाने वाले किरायेदार और जमीन के मालिकों के बीच पट्टे की जमीन को लेकर काफी समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। इस विवाद में आखिरकार भूस्वामियों के पक्ष में फैसला आया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से कब्जा किए गए इन कारखानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

मुंबई हाईकोर्ट के आदेश का पालन

मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से लेते हुए भिवंडी नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई की और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इन चार पावरलूम कारखानों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस की तैनाती इसलिए की गई थी ताकि विध्वंस की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो।

प्रशासन की मुस्तैदी

नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस विध्वंस कार्य को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी थी और वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि क्षेत्र में कानून का शासन बना रहे।


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