आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए खुशखबरी! RTE के तहत प्रवेश हेतु आवेदन 25 मार्च से


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-03-24 05:15:31



 

"क्या आप अपने बच्चे को निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दिलाना चाहते हैं? राजस्थान सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानिए कैसे आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं।"

RTE 2009: शिक्षा में समानता की ओर एक कदम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत, निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (पूर्व प्राथमिक 3) और कक्षा 1 में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यह कदम समाज में शिक्षा की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

राजस्थान में RTE आवेदन प्रक्रिया 2025-26: महत्वपूर्ण तिथियाँ और चरण

राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए RTE आवेदन प्रक्रिया की समय-सीमा जारी की है। इसके अनुसार, निजी विद्यालयों को 24 मार्च तक अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करनी होगी। इसके बाद, अभिभावक 25 मार्च से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर पोर्टल उपलब्ध होगा।

आवेदन प्रक्रिया: आवश्यक दस्तावेज़ और चरण

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

लॉटरी प्रक्रिया और चयनित बच्चों की सूची

ऑनलाइन आवेदन के बाद, 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित बच्चों की सूची संबंधित विद्यालयों और पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। अभिभावकों को 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसी दौरान, विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, जो 21 अप्रैल तक चलेगी।

बचे हुए आवेदनों की ऑटो-वेरीफिकेशन प्रक्रिया

यदि कुछ आवेदन पत्रों की जांच समय पर नहीं हो पाती है, तो 22 अप्रैल को एनआईसी द्वारा बचे हुए आवेदनों का ऑटो-वेरीफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद, अभिभावकों को दस्तावेज़ों में संशोधन का अवसर दिया जाएगा। यदि विद्यालय किसी आवेदन को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो वे 5 मई तक रिजेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे सीबीईओ द्वारा जांचा जाएगा।

दूसरा और अंतिम चयन चरण

9 मई से 15 जुलाई तक पोर्टल पर उपलब्ध RTE सीटों पर चयन किया जाएगा। इसके बाद, 16 जुलाई से 5 अगस्त तक चयन का दूसरा चरण चलेगा। अंतिम चरण 6 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पोर्टल पर उपलब्ध सीटों पर छात्रों का प्रवेश और उनकी वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा।

निजी विद्यालयों के लिए निर्देश और अभिभावकों के लिए अपील

शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे RTE के अनुसार निर्धारित सीटों पर पात्र बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अभिभावकों से समय पर आवेदन करने और तय समय-सीमा का पालन करने की अपील भी की गई है।

RTE के माध्यम से शिक्षा में समानता की दिशा में प्रयास

RTE अधिनियम के तहत यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे समाज में शिक्षा की समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश का समग्र विकास संभव हो सकेगा।


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