बड़ी राहत! दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला – भवन निर्माण के लिए अब पुलिस की कोई रोक-टोक नहीं


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-03-05 06:37:49



 

दिल्ली में भवन निर्माण करने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब किसी भी नए भवन के निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास) नवीन कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण को विनियमित करने का कार्य एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) और अन्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

डीएमसी अधिनियम 1957 – क्या कहता है कानून?

सरकार के नए आदेश के अनुसार, डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 312/313 में लेआउट योजना को अंतिम रूप देने, धारा 336 में भवन योजना की मंजूरी और धारा 346 में अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र का जिक्र है। इन प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली में किसी भी भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस हस्तक्षेप पर लगेगी रोक, भ्रष्टाचार पर वार!

सरकार का कहना है कि भवन निर्माण प्रक्रिया में पुलिस की अनावश्यक दखलअंदाजी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार पुलिस कर्मी भवन निर्माण में हस्तक्षेप कर रिश्वत मांगते थे, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने पुलिस हस्तक्षेप पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया है।

नागरिकों में थी गलतफहमी, अब मिलेगा समाधान

अब तक, दिल्ली के कई नागरिकों को इस बात की गलतफहमी थी कि किसी भी नए घर या इमारत के निर्माण से पहले पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन सरकार ने इस भ्रम को पूरी तरह से दूर करने का फैसला लिया है।

पुलिस को मिले नए निर्देश – जनता को किया जाएगा जागरूक

सरकार ने दिल्ली पुलिस को भी इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अब पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण में अनुचित हस्तक्षेप ना करे और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दी जाए।

नागरिकों को मिलेगी राहत – प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

इस आदेश के बाद, अब दिल्ली में भवन निर्माण कराने वाले लोगों को अनावश्यक प्रशासनिक अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों को ही भवन निर्माण से जुड़ी सभी अनुमति देने का अधिकार होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी।

भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम – सरकार ने दिखाई सख्ती

यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। अब पुलिस अधिकारियों द्वारा मनमानी करने और रिश्वत मांगने के मामलों में भारी गिरावट आएगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे लोगों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ेगा और विकास कार्य तेजी से होंगे।

भवन निर्माण प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी

दिल्ली सरकार का यह फैसला राजधानी में भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस हस्तक्षेप के एमसीडी की अनुमति के तहत अपने घर या व्यवसायिक इमारत का निर्माण कर सकता है। यह आदेश न केवल आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में कारगर साबित होगा।


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