शेयर बाजार में धोखाधड़ी: सेबी ने पूर्व टीवी एंकर प्रदीप पंड्या और अन्य पर लगाया 2.83 करोड़ रुपये का जुर्माना


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-02-15 12:06:41



 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के आरोप में पूर्व टीवी एंकर प्रदीप बैजनाथ पंड्या और सात अन्य इकाइयों पर 2.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर सेबी ने इन सभी को डिमांड नोटिस जारी किया है।

मामले का विवरण:

प्रदीप पंड्या, जो अगस्त 2021 तक सीएनबीसी आवाज़ चैनल पर विभिन्न शो के होस्ट थे, पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो 'पंड्या का फंडा' में स्टॉक सिफारिशों से संबंधित गोपनीय जानकारी अल्पेश फुरिया के साथ साझा की। अल्पेश फुरिया, जो चैनल पर अतिथि विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते थे, ने इस जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने और संबंधित संस्थाओं के खातों के माध्यम से शेयरों का कारोबार किया और सिफारिशों के सार्वजनिक होने से पहले ही लाभ कमा लिया। 

सेबी की कार्रवाई:

सेबी ने जून 2024 में प्रदीप पंड्या, अल्पेश फुरिया और अन्य छह संस्थाओं पर प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था और सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इन संस्थाओं में तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया शामिल हैं। 

जुर्माना न भरने पर डिमांड नोटिस:

जुर्माना न भरने के कारण, सेबी ने 7 फरवरी 2025 को इन सभी इकाइयों को डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 2.83 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने चेतावनी दी है कि यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उनके बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। 

धोखाधड़ी का तरीका:

सेबी की जांच में पाया गया कि प्रदीप पंड्या ने अपने शो में स्टॉक सिफारिशों से संबंधित गोपनीय जानकारी अल्पेश फुरिया के साथ साझा की, जिन्होंने इस जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने और संबंधित संस्थाओं के खातों के माध्यम से शेयरों का कारोबार किया। इस प्रकार, उन्होंने सिफारिशों के सार्वजनिक होने से पहले ही लाभ कमा लिया। 

सेबी की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि बाजार नियामक निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है। इस मामले ने यह भी उजागर किया है कि गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ कमाने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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