राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक: हाईकोर्ट ने एसओजी एडीजी और आरपीएससी चेयरमैन को किया तलब


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-02-11 17:07:58



 

राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सख्त रुख अपनाते हुए एसओजी के एडीजी और आरपीएससी के चेयरमैन को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती: 

जस्टिस समीर जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसओजी के एडीजी को व्यक्तिगत रूप से और आरपीएससी के चेयरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार को महाधिवक्ता, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी द्वारा भर्ती परीक्षा निरस्त करने से संबंधित नोटशीट सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 

सरकार की मंशा और अदालत की प्रतिक्रिया: 

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को अवगत कराया कि अब तक की जांच में दोषी पाए गए ट्रेनी एसआई पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन अदालत के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इस पर अदालत ने सरकार से उन ट्रेनी एसआई के नामों का खुलासा करने को कहा, जिन पर कार्रवाई की योजना है। 

याचिकाकर्ता की दलील: 

अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि परीक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने यह याचिका दायर की है, तो उन्हें इस मामले में सुनवाई का अधिकार कैसे प्राप्त है? इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने भर्ती से जुड़े किसी नियम को चुनौती नहीं दी है, बल्कि पेपर लीक में आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका और अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचने के तरीकों की जानकारी अदालत को दी है। 

ईडी की एंट्री: 

सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस कारण वे इस प्रकरण में न्यायमित्र की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व सुनवाई के दौरान भी रस्तोगी ने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। 

पेपर लीक की पुष्टि: 

हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अब तक की जांच से स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 

राजस्थान एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में हाईकोर्ट की सख्ती से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से ले रही है। आगामी सुनवाई में एसओजी के एडीजी और आरपीएससी के चेयरमैन की उपस्थिति से मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है, जो प्रदेश की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।


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