अनुबंध सेवा को नियमितीकरण से पूर्व पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि में शामिल किया जाएगा -हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट
के कुमार आहूजा 2024-11-30 15:10:09

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि नियमितीकरण से पूर्व की अनुबंध सेवा को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए योग्य माना जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बना है, जिन्होंने अनुबंध के आधार पर सेवा की थी और बाद में नियमित हुए थे।
मामले की पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में जूनियर बेसिक टीचर (JBT) के रूप में अनुबंध पर नियुक्त किया गया था, जिन्हें बाद में नियमित किया गया। हालांकि, उनकी अनुबंध सेवा को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता नहीं दी गई थी। अतः उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी अनुबंध सेवा को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता देने की मांग की।
कोर्ट की टिप्पणियाँ:
कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अनुबंध सेवा को नियमितीकरण से पूर्व पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, शिला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में कोर्ट ने कहा था कि अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा को नियमितीकरण के बाद पेंशन के लिए मान्यता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, जगदीश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में भी अनुबंध सेवा को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता दी गई थी।
न्यायालय का निर्णय:
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवा को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता दी। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुबंध सेवा को नियमितीकरण से पूर्व पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता देना न्यायसंगत है।
महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अनुबंध पर सेवा की थी और बाद में नियमित हुए थे। अब उन्हें अपनी अनुबंध सेवा के लिए पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्यायसंगत लाभ प्रदान करता है। यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां अनुबंध सेवा को नियमितीकरण से पूर्व पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए मान्यता दी जानी चाहिए।