सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: संभल मस्जिद विवाद में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2024-11-30 04:14:30



 

नई दिल्ली, 29 नवंबर 2024: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के विवादास्पद सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि जब तक मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं करती, तब तक मामले की आगे की कार्रवाई स्थगित रखी जाए।

सर्वेक्षण आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति

संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 19 नवंबर को आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने मस्जिद कमेटी को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। यदि याचिका तीन दिनों के भीतर दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करेगा, और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई तब तक स्थगित रहेगी।

मामले की संवेदनशीलता और शांति बनाए रखने की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि मस्जिद कमेटी को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है, और यदि याचिका दायर की जाती है, तो उसे तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। तब तक ट्रायल कोर्ट को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

अगली सुनवाई की तिथि

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह उच्च न्यायालय के निर्देशों का इंतजार करे और तब तक कोई कार्रवाई न करे।

यह आदेश इस विवादास्पद मामले में शांति बनाए रखने और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।


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