दिल्ली जल बोर्ड को 22 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश, 9 साल के बच्चे की मौत का मामला 


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2024-11-26 06:28:24



 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को 2016 में एक गड्ढे में गिरकर मारे गए नौ साल के बच्चे के परिवार को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह घटना उत्तर दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र की है, जहां एक अनसुरक्षित जल भरे गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

यह घटना जुलाई 2016 की है, जब एक बच्चा काइट उड़ाने के दौरान एक कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए बुराड़ी के एक खाली भूखंड में गड्ढे में गिर गया। यह गड्ढा जल बोर्ड के स्वामित्व वाले भूखंड में था, जिसे बोर्ड ने एक परियोजना के लिए खोदा था। जब बच्चा घर वापस नहीं लौटा, उसकी मां ने खोज शुरू की और बाद में बच्चे का शव उसी गड्ढे से बरामद हुआ। यह गड्ढा अनसुरक्षित था, और इसकी गहराई ने बच्चे की जान ले ली।

दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की यह जिम्मेदारी थी कि वह उस भूखंड को सुरक्षित रखे और आसपास उचित सावधानियां बरते। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि गड्ढे का स्थान, जो DJB के नियंत्रण में था, एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि इसे खुला और बिना बैरिकेड्स के छोड़ा गया था।

DJB का बचाव और कोर्ट का निर्णय

दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बचाव में यह दावा किया कि उन्होंने इस भूमि को 2015 में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) को सौंप दिया था और इसलिए उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि बोर्ड के पास उस भूमि का प्रमुख मालिक होने के कारण वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर TPDDL या इसके ठेकेदारों ने लापरवाही की है, तो DJB उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

मुआवजे की घोषणा

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि DJB को मुआवजा देना अनिवार्य था क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण एक परिवार को अपूरणीय नुकसान हुआ था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए DJB को हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता थी।

इस मामले में न्यायालय ने 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि यह राशि तीन महीनों के भीतर मृतक के परिवार को दी जाएगी।


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