दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: बम धमकी के लिए स्कूलों में SOP लागू करें, 8 हफ्ते में तैयार हो योजना
के कुमार आहूजा 2024-11-20 13:33:33
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह बम धमकियों जैसे आपातकालीन स्थितियों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करे, जिससे स्कूलों और अन्य संबंधित एजेंसियों में तालमेल से ऐसी घटनाओं को प्रबंधित किया जा सके।
स्कूलों में सुरक्षा के लिए SOP लागू करने का निर्देश
न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने आदेश दिया कि SOP में स्कूल प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नगर निगम के दायित्व स्पष्ट हों ताकि सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय हो सके। इसके लिए नियमित प्रशिक्षण भी किया जाए जिससे कर्मचारियों और छात्रों में जागरूकता बढ़े।
सुझावों के आधार पर SOP को सुधारने की हिदायत
कोर्ट ने कहा कि फीडबैक के आधार पर SOP को समय-समय पर अपडेट करना चाहिए। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को आठ हफ्तों में पूरा करने का निर्देश भी दिया।
याचिकाकर्ता की चिंताएं और सरकार की प्रतिक्रिया
यह याचिका अर्पित भार्गव ने दायर की थी, जिनके अनुसार बच्चों को सुरक्षित माहौल न देने की विफलता सरकार की ओर से एक सामूहिक नाकामी को दर्शाती है। सरकार और दिल्ली पुलिस ने अपनी प्राथमिक योजनाओं को कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें कई उपाय सुझाए गए हैं।
बम धमकियों के प्रति सरकार को तैयार रहने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में बम धमकियों को पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है, लेकिन सरकार को ऐसे खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑपरेशनल रणनीति बनाना कार्यपालिका का क्षेत्र है, जिसमें कोर्ट का दखल सीमित होना चाहिए।
अंतिम निर्णय और निर्देश
अदालत ने याचिकाकर्ता को सुझाव देने की अनुमति दी है, जिसे सरकार SOP के अंतिम रूप में शामिल करेगी। इस प्रकार कोर्ट ने याचिका को समाप्त किया।