राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य डेंटल काउंसिल चुनाव के मामले में महत्वपूर्ण आदेश सुनाया


के कुमार आहूजा  2024-11-19 10:25:35



 

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण की डिवीजन बेंच ने राजस्थान राज्य डेंटल काउंसिल के चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने वाले एकल न्यायधीश के आदेश को रद्द कर दिया। यह निर्णय राज्य डेंटल काउंसिल द्वारा दायर की गई विशेष अपील पर आधारित था।

क्या था विवाद?

यह मामला उस समय सामने आया जब एक उम्मीदवार ने राजस्थान राज्य डेंटल काउंसिल के चुनाव में नामांकन किया था, लेकिन उस नामांकन के साथ एक प्रपोजर के हस्ताक्षर में असमानता पाई गई। विशेष रूप से, प्रपोजर के हस्ताक्षर जो उनके सदस्यता फॉर्म में थे, वे नामांकन पत्र पर मेल नहीं खा रहे थे। इसके बाद, जब स्क्रूटिनी अधिकारी ने प्रपोजर से साइन करवाए, तो भी हस्ताक्षर में मेल नहीं था।

चुनाव अधिकारी ने इस कारण उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया। इस खारिजी आदेश के खिलाफ उम्मीदवार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप एकल न्यायधीश ने चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।

अदालत ने क्या कहा?

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक स्वीकार्य तथ्य था कि उम्मीदवार ने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर व्यक्तिगत रूप से नहीं किए थे। बल्कि, नामांकन पत्र डाक द्वारा भेजे गए थे। अदालत ने माना कि यदि नामांकन पत्र सीधे चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए गए होते और हस्ताक्षर दोनों प्रपोजरों द्वारा किए गए होते, तो हस्ताक्षरों के मेल न खाने का कोई महत्व नहीं होता।

हालांकि, चूंकि नामांकन पत्र डाक द्वारा भेजे गए थे, इसलिए यह संभावना बनी रहती थी कि प्रपोजर के हस्ताक्षर में छेड़छाड़ हो सकती थी। अदालत ने इस आधार पर कहा कि उम्मीदवार के पास कोई मजबूत मामला नहीं था, और इस कारण चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश उचित नहीं था।

क्या होगा अब?

कोर्ट ने विशेष अपील को मंजूरी देते हुए एकल न्यायधीश के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही, चुनाव प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया गया। इस फैसले ने चुनावी प्रक्रिया में गतिरोध को दूर किया, जिससे डेंटल काउंसिल के चुनाव जल्दी सम्पन्न हो सकेंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाएगा और अगर कोई मामला सही साबित नहीं होता, तो चुनाव को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।


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