कर्नाटका हाई कोर्ट ने केंगेरी हिट एंड रन मामले में पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त करने का आदेश दिया
के कुमार आहूजा 2024-11-12 08:08:16
कर्नाटका हाई कोर्ट ने हाल ही में बेंगलुरु के केंगेरी क्षेत्र में हुए एक हिट एंड रन मामले में बेंगलुरु पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करें। यह मामला उस समय सामने आया जब एक 20 वर्षीय युवक, धनुष, अपनी पिता की मर्सिडीज कार से शराब के नशे में एक महिला को रौंदते हुए मौके से फरार हो गया था। अदालत ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस को आवश्यक साक्ष्य जब्त करने का आदेश दिया।
घटना का विवरण:
यह घटना 2 नवम्बर 2024 की शाम को केंगेरी के पास घटी, जब धनुष अपनी मर्सिडीज कार चला रहा था और शराब के नशे में था। उसने 30 वर्षीय संध्या को रौंद दिया, जो सड़क पार कर रही थी। इस हादसे में संध्या को गंभीर चोटें आईं, और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद, धनुष और उसके साथी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पास में खड़े अन्य मोटर चालकों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश:
घटना के बाद, मृतक महिला के पति शिवकुमार एन ने कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी का परिवार प्रभावशाली है और वे इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति हेमंत चंदांगौदार ने 9 नवम्बर 2024 को पुलिस को सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि हार्ड ड्राइव और वीडियो फुटेज जब्त करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना इस आदेश के, शिकायतकर्ता को अपूरणीय नुकसान हो सकता है।
आगे की कार्रवाई और आगामी सुनवाई:
अदालत ने इस मामले की सुनवाई 14 नवम्बर 2024 को निर्धारित की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस को और साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश दिया है। इस दौरान, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरोपी के परिवार द्वारा मामले को प्रभावित करने की कोई कोशिश न हो।
यह मामला बेंगलुरु में हुए एक दर्दनाक हादसे का है, जिसमें एक शराबी चालक ने एक महिला की जान ली। कर्नाटका हाई कोर्ट का यह आदेश इस बात की पुष्टि करता है कि अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की है। अब देखना यह होगा कि आगामी सुनवाई में क्या कदम उठाए जाते हैं।