कोचिंग सेंटर में छह महीने तक बंधक बनाकर किया गया नाबालिग का शोषण, दो शिक्षक गिरफ्तार
के कुमार आहूजा 2024-11-10 05:38:49
कोचिंग सेंटर में छह महीने तक बंधक बनाकर किया गया नाबालिग का शोषण, दो शिक्षक गिरफ्तार
कानपुर के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा के साथ भयावह शोषण की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि संस्थान के दो शिक्षकों ने उसे छह महीने तक बंधक बनाकर शोषण किया और धमकियों से उसे चुप रहने पर मजबूर किया। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मुख्य घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, घटना का सिलसिला दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था, जब पीड़िता कानपुर के एक छात्रावास में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी। सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) अभिषेक पांडे ने बताया कि छात्रा ने शुक्रवार को कल्याणपुर थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल को भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीड़िता के आरोप
छात्रा ने पुलिस को बताया कि बायोलॉजी के शिक्षक साहिल सिद्दीकी ने उसे नए साल की पार्टी के बहाने अपने दोस्त के फ्लैट पर बुलाया, जहाँ केवल वह ही मौजूद था। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर साहिल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद साहिल ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी से इस बारे में बात की, तो वह वीडियो को सार्वजनिक कर देगा।
पीड़िता का आरोप है कि साहिल ने उसे छह महीने तक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा और बार-बार उसका शोषण किया। कुछ महीने बाद रसायन विज्ञान के शिक्षक विकास पोरवाल ने भी इसी तरह उसका शोषण किया। पीड़िता के अनुसार, वह डर और धमकियों के कारण पुलिस की मदद नहीं ले पाई, क्योंकि उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी डर था।
माँ के हस्तक्षेप और पुलिस रिपोर्ट
घटना के छह महीने बाद, पीड़िता की माँ ने कानपुर पहुँचकर उसे अपने साथ ले लिया। पीड़िता के अनुसार, पहले वह पुलिस के पास जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पर साहिल का एक और वीडियो देखा, जिसमें वह एक अन्य के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, तो उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया।
मामला दर्ज और कानूनी प्रक्रिया
पुलिस ने साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328 (नशीला पदार्थ देकर चोट पहुँचाना), 376(2)(एन) (एक ही महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म), 344 (10 दिनों या उससे अधिक का अनुचित बंदीकरण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही POCSO अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
आगे की कार्रवाई और समाज में उठे सवाल
यह घटना सामने आने के बाद समाज में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे मामलों में सख्त निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले में अन्य सुरागों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषियों को कठोर सजा दी जा सके।
नोट: इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय गोपनीयता और संजीदगी बनाए रखना जरूरी है। यह रिपोर्टिंग शैली भारतीय मीडिया नीति और नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखा गया है और उसके साथ संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।