ब्रेकिंग ,शिमला की संजौली मस्जिद के तीन मंजिलों पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट का कड़ा आदेश
के कुमार आहूजा 2024-10-06 06:19:42
ब्रेकिंग ,शिमला की संजौली मस्जिद के तीन मंजिलों पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट का कड़ा आदेश
हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद, संजौली मस्जिद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। यह मामला अब न केवल कानूनी तौर पर चर्चा में है, बल्कि इसके बाद शहर में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी बहस छिड़ गई है।
विस्तृत रिपोर्ट:
संजौली मस्जिद विवाद में शिमला के नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया है। यह मामला कई महीनों से कानूनी लड़ाई का हिस्सा बना हुआ था, जिसे अब अंततः हल करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है।
वक्फ बोर्ड का पक्ष और कोर्ट का फैसला:
वक्फ बोर्ड के वकील बी.एस. ठाकुर ने बताया कि इस मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा आवेदन दायर किया गया था। इसके जवाब में, अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। हालांकि, अदालत ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया और उनके आवेदन को "लोकस स्टैंडी" की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद, अदालत ने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया, जिसे वक्फ बोर्ड और मस्जिद-ए-कमालिया कमेटी ने अपने खर्चे पर पूरा करने की सहमति दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास दो महीने का समय है, जिसमें यह विध्वंस कार्य पूरा किया जाना है।
मामले की अगली सुनवाई:
इस मसले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2024 को तय की गई है, जहां दोनों पक्ष फिर से कोर्ट में पेश होंगे और कार्य की प्रगति का ब्यौरा देंगे। बी.एस. ठाकुर ने यह भी कहा कि विस्तृत आदेश का विश्लेषण करने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।
सामाजिक और कानूनी मुद्दे:
यह विवाद कई महीनों से शिमला शहर के प्रमुख मुद्दों में से एक बना हुआ था, जिसमें स्थानीय समुदाय और वक्फ बोर्ड के बीच कई स्तर पर चर्चाएं चल रही थीं। मस्जिद के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप था, जिसे लेकर नगर निगम ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। मस्जिद के निर्माण के दौरान ऊपर की तीन मंजिलों के निर्माण को अवैध घोषित किया गया था, जिसके बाद यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई।
आगे की कार्यवाही:
अब जबकि अदालत ने विध्वंस का आदेश दे दिया है, वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इसे पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश धार्मिक और कानूनी मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है।
शिमला की संजौली मस्जिद मामला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मस्जिद के तीन मंजिलों का विध्वंस अगले दो महीनों में पूरा किया जाना है। इस फैसले के बाद शहर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच चर्चा गर्म हो गई है, और आगामी सुनवाई में और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ सकते हैं।