क्या सबूत सही तरीके से जुटाए गए? बदलापुर रेप केस: मुठभेड़ में हत्या पर बॉम्बे हाई कोर्ट का तीखा सवाल


के कुमार आहूजा  2024-10-04 05:03:43



क्या सबूत सही तरीके से जुटाए गए? बदलापुर रेप केस: मुठभेड़ में हत्या पर बॉम्बे हाई कोर्ट का तीखा सवाल

बदलापुर रेप केस के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को CID को निर्देश दिया कि वे सभी सबूत जुटाकर उनकी जांच करें और उन्हें संरक्षित रखें। इस मामले की जांच में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें पुलिस द्वारा सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

घटना का विवरण:

यह पूरा मामला तब सामने आया जब सितंबर 2023 में अक्षय शिंदे, जिसे बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, की मुठभेड़ में हत्या हो गई। 23 सितंबर को, पुलिस अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से बदलापुर स्थानांतरित कर रही थी, इसी दौरान ठाणे के मुम्ब्रा बायपास पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार, शिंदे ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में उसे गोली मार दी गई।

इस घटना के बाद राजनीतिक उबाल भी देखा गया, क्योंकि यह मामला बेहद संवेदनशील था और इस घटना ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।

हाई कोर्ट की सुनवाई और सवाल:

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए CID को निर्देश दिया कि वे सभी फॉरेंसिक सबूत जुटाएं और सुनिश्चित करें कि उन पर सही तरीके से काम हो। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने महाधिवक्ता बीरेन्द्र सराफ से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि क्या मृतक के शरीर से सभी फॉरेंसिक सबूत जैसे कि गोली के अवशेष और शरीर के अन्य हिस्सों से जुड़े सबूत सही तरीके से एकत्र किए गए हैं। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि सभी सबूत जुटाए गए हैं।

जजों ने यह भी उल्लेख किया कि हर आग्नेयास्त्र का एक अनूठा पैटर्न होता है और उसके अवशेष भी अलग-अलग होते हैं, जिससे यह साबित हो सकता है कि गोली किस हथियार से चलाई गई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि गोली वैन की छत को चीरते हुए कितनी दूर गई और क्या पुलिस ने इसे खोजा। इस पर महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि CID इस पहलू की जांच कर रही है।

मेडिकल रिपोर्ट की मांग:

कोर्ट ने पुलिस अधिकारी के मेडिकल रिपोर्ट की भी मांग की, जिसे मुठभेड़ में गोली लगी थी। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी के पैर में लगी गोली के घाव का भी सही तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गोली किस हथियार से चलाई गई थी।

आरोपी के पिता द्वारा दायर याचिका:

अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने अपने बेटे की हत्या के मामले में FIR दर्ज कराने की याचिका दायर की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में अपना आदेश मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही देंगे, जो 18 नवंबर को पेश की जाएगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मुठभेड़ की घटना पर कई सवाल उठाए थे, जिसमें चार पुलिसकर्मियों द्वारा एक कमजोर आरोपी को न काबू कर पाने पर भी संदेह व्यक्त किया गया था।

मामले के अन्य पहलू:

यह मामला तब और भी संवेदनशील हो गया जब अगस्त 2023 में बदलापुर के एक निजी स्कूल में 3 और 5 साल की बच्चियों के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जिले में हुए इस घटना ने राज्य में गहरा आक्रोश पैदा किया था। इस मामले में अक्षय शिंदे को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था।

मामले की जटिलता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में गहराई से जांच चाहेंगे और सभी सबूतों की समुचित तरीके से जांच की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी, जब मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस और CID की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या अक्षय शिंदे की मुठभेड़ वास्तव में वैसी थी, जैसा पुलिस ने दावा किया है या इसमें कुछ और छिपा है।

Source : IANS


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